सुल्तानपुर: सीजेएम न्यायालय ने ऑनलाइन फ्रेंचाइजी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को सुनाई 7 साल की सजा व ₹24 हजार का लगाया अर्थदंड
सुलतानपुर के सीजेएम न्यायालय ने शनिवार शाम 3 बजे ऑनलाइन ठगी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पटना के आनंद कुमार को 7 साल की सजा और 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।मामला सुलतानपुर के नमक मंडी निवासी सुनील कुमार गुप्ता से जुड़ा है। सुनील ने इंटरनेट पर केएफसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी का विज्ञापन देखा। आरोपी से संपर्क करने पर उसने 1 लाख 55 हजार रुपये