जनपद कासगंज की न्यायालय ने वर्ष 2020 के सामूहिक बलात्कार के एक चर्चित मामले में साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। थाना सिढपुरा क्षेत्र से जुड़े इस मामले में गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों में विरोधाभास पाए गए, जिससे आरोप प्रमाणित नहीं हो सके।