हरिद्वार: एफटीएस कोर्ट ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा
हरिद्वार एफटीएस कोर्ट ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि मामला अप्रैल 2053 का है। जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मेले के दौरान बच्ची खेत में बदहवास हालत में मिली थी। पुलिस ने अयाज नाम के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया था।