हमीरपुर जिले के चिकासी थाना के टोला खगारन निवासी मनोज व राठ कोतवाली के सरसई निवासी बबलू को नाबालिग के अपहरण मामले में न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने चार वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह जानकारी सोमवार को तीन बजे मिली है।