पश्चिमी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्वी करगहिया गांव में एक नाबालिक लड़की से शादी करने के मामले में पति को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही ₹60000 के अर्थ दंड भी लगाए गए हैं। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल अतिरिक्त जेल में बिताना होगा।