कैथल: मतदान केन्द्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोला जा सकता चुनाव कार्यालय: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना अस्थाई चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकते। वहीं, चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है।