भरथना: बकेवर थाने के आरोपित ने नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले में 2 साल की जेल, ₹10000 जुर्माना
नौकरी लगवाने का झांसा देकर ₹20 लाख लेकर वापस नहीं करने के मामले में आरोपित वशिष्ठ तिवारी पुत्र मारकण्डेय तिवारी कुसम्हाँ लेहनी थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर को 2 साल की जेल और ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई।मंगलवार को मा० न्या०ACJM-IV इटावा कोर्ट ने फैसला सुनाया।पीड़ित पूनम भारती पत्नी राजेश कुमार गौतम निवासी छिछारे हलधर जिला मऊ ने 2बर्ष पूर्व FIRदर्ज कराई थी।