कैराना: गोवध अधिनियम समेत 2 मामलों में कैराना स्थित कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई सजा
Kairana, Shamli | Jul 25, 2024 एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष 2000 में गढ़ीपुख्ता थाने पर गांव कच्चीगढ़ी निवासी गुल्फाम व पलठेड़ी निवासी उस्मान के विरूद्ध गोवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा 1991 में बाबरी थाना पुलिस ने वेद सिंह निवासी गांव सोंटा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। गुरुवार को कैराना स्थित कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।