विशेष न्यायालय ने चांदी के कड़े लूटने के मकसद से एक महिला के पैर को काटने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मुख्य आरोपी भूरा उर्फ काले खान को इस मामले में दोषी पाते हुए स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है उसका एक साथी जमाल उर्फ करूआ घटना के बाद से अब तक फरार है. इसके खिलाफ चालान बाद में अभियोजन द्वारा पेश किया जाएगा