थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2013 धारा 452/354/304 भादवि में आरोपी आशू पुत्र कलुआ निवासी भुजपुरा चौक थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़ को माननीय न्यायालय एफटीसी- 02 द्वारा दोषी पाये जाने पर *10 वर्ष के कारावास व 95,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।