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सर्वसाधारण को को सूचित किया जाता है की जिला दौसा के सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जप्त वाहन जिनका कोई वारिस/मालिक हों वह 3 महीने के अंदर वाहन के दस्तावेज लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय या संबन्धित थाने पर प्रस्तुत कर सकता है।उसके बाद वाहनों को न - Dausa News