भोपाल की एक अदालत ने रोड एक्सीडेंट में निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की मौत के मामले में मृतकके परिजनों को 1.13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेशएक्सीडेंट करने वाले वाहन के स्वामी,ड्राइवर और न्यूइडिंया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अरोरा हिल्स भोपालको दिए हैं।