बरेली: 2008 हत्या कांड में तीन सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को उम्रकैद, 75-75 हजार का जुर्माना, सरकारी वकील दिगंबर पटेल बोले
बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव में वर्ष 2008 में हुई सुखलाल की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5 की अदालत ने रास्ते के विवाद में घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन सगे भाइयों नन्हे, सोमपाल, संजय और उनके साथी गुड्डू व भजनलाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।