जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने 11 साल पुराने एक हादसे में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर सड़क किनारे खड़े दो सिपाहियों को टक्कर मारने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रह