पंचकूला: 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह अपराध और गैर-जमानती अपराध है: पंचकूला के डीसी
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, इस दिन बाल विवाह अधिक संख्या में होते है जोकि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी जाती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना ह