रॉबर्ट्सगंज: विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सोनभद्र ने दोषी गैंग लीडर को सुनाई 3 वर्ष कैद की सजा,5 हजार का जुर्माना लगाया
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सक्रिय गैंग लीडर शेरू को 3 वर्ष की कठोर कैद एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।