सागर नगर: रिश्वत लेने पर सहायक आयुक्त को सजाः प्रतिमाह 5 हजार रुपए मांगे, नहीं देने पर कार्रवाई की देता था धमकी
सागर में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने का नोटिस देकर कार्रवाई करने का डर दिखाकर रिश्वत लेने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए जनजाति कार्य विभाग सागर में पदस्थ सहायक आयुक्त आरोपी संदीप जैन को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा की कोर्ट में हुई