अकोढ़ीगोला कांड में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास।रोहतास पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और समर्पित चार्जशीट के आधार पर माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7, सासाराम ने गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अकोढ़ीगोला थाना कांड संख्या-201/23 में बड़ा फैसला सुनाया। धारा 376(AB) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत आरोपित बाबूधन उर्फ मल्लू (पिता–कुंज बिहारी राम)