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चाईबासा जिला के टोन्टो थाना कांड सं- 04/21 में नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, चाईबासा द्वारा कांड के अभि. सूरज नायक को "21 वर्ष कठोर कारावास" तथा ₹10,000/- जुर्माना की सजा सुनाई गई - Pashchimi Singhbhum News