माननीय न्यायालय पॉक्सों 2 कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त को धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/-रु0 की सजा सुनाई।