खंडवा जिले के ग्राम सिहाड़ा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 13 जनवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा। दो दिन पहले ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने कलेक्ट्रेट आकर प्रदर्शन किया था, गुरुवार सुबह 10 बजे प्रशासन ने दी जानकारी