कानपुर: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए कानपुर डीएम ने सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को दिए निर्देश
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज को लेकर डीएम ने शनिवार 4.15 बजे सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को सख्त निर्देश जारी किए हैं।अब किसी भी अस्पताल को सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का उपचार करने से मना करने का अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार की कैशलेस उपचार योजना–2025 के तहत दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम ₹1,50,000 तक का इलाज कैशलैस किया जाएगा।