जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था लागू की गई।