बहराइच: बहराइच में गुण्डा एक्ट के तहत 5 अपराधी हुए जिला बदर, 12 व्यक्तियों को 6 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द
जिले में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 5 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 12 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 6 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिया है