वर्ष 2019 में हरियाणा के राजस्थान सीमा क्षेत्र सिवानी के किसानों से ठगी कर फरार हुए सज्जन सेठ के तीन पुत्रों- रविंद्र कुमार, संजय गोयल व राजेश गोयल को सिवानी कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष की कैद तथा पांच-पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। उपखण्ड न्यायिक मेजिस्ट्रेट सिवानी एम.जेड. खान ने मामले के तीनों मुल्जि़मों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।