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धार: लोक सेवा गारंटी के तहत समय सीमा में प्रकरण का निस्तारण न होने पर कलेक्टर ने 6 अधिकारियों पर लगाया ₹11 हजार का जुर्माना

Dhar, Dhar | Nov 25, 2024
धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत प्रकरण समय-सीमा पूरी होने के कारण 6 पदाभिहित अधिकारियों पर 11 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित सोमवार दोपहर करीब 2 बजे की गई है। इनमें तहसीलदार, धार दिनेश कुमार उईके पर 16 प्रकरण समय-सीमा पूरी होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब हेतु राशि अधिरोपित की।