कर्वी: न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में नुकसान पहुंचाने के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2500 के अर्थदंड से किया दंडित
चित्रकूट न्यायालय ने सड़क दुर्घटना कर नुकसान पहुचाने के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है,अभियुक्त मनोज तिवारी पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम खोह थाना कर्वी जनपद चित्रकूट का रहने वाला है।