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पाकुड़: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यालय ने दो हत्या अरोपितों को आजीवन कारावास, पचास हजार जुर्माना की सजा सुनाई

Pakaur, Pakur | May 30, 2024
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को सूरजा पहाड़िया और कालीचरण पहाड़िया को अपने गांव के 55 वर्षीय मकड़ी पहाड़िया को पत्थर से मारकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास एवं 50 -50 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त एक साल जेल में रहना पड़ेगा। 28 मई को सजा सुना दी गई थी।