घर में घुसकर मारपीट करने व गाली- गलौज तथा धमकी देने के मामले में माती कोर्ट में ए0सी0जे0एम0 प्रथम ने अभियुक्त कल्लू पुत्र मन्नी लाल निवासी ग्राम मुड़ेरा विक्रम सिंह थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹2,000 का अर्थदंड भी लगाया।।