फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप रखने के मामले में दो आरोपियों—अहमर खान उर्फ तारा और रमजान शेख—को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 29 मार्च 2025 को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म-1 से दोनों को पकड़ा था। अहमर के बैग से 300 सीसी और रमजान से 215 सीसी कोडीन सिरप बरामद हुआ था।