मधेपुरा: एडीजे 9 के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने हत्या के मामले में अभियुक्त आलम शाह को सुनाई उम्रकैद, ₹30000 का अर्थदंड भी
5 साल पहले आपसी विवाद में एक महिला को चाकू घोंप कर हत्या के मामले में दोषी पाया एडीजे 9 के न्यायाधीश रघुवर प्रसाद के अदालत में सिंघेश्वर के लालपुर वार्ड नंबर दो निवासी आलम शाह को 9 फरवरी के 4:00 बजे संध्या में उम्र कैद की सजा एवं ₹30000 की आर्ट दंड की सजा सुनाई