सोनुआ: चाईबासा न्यायालय: पोस्को एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष की सज़ा, ₹25000 का जुर्माना
सोनूआ थाना कांड संख्या 21 बाई 2020 दिनांक 19 4 2020 धारा 376(2) एन (3) एवं 4/6 पोस्ट को एक 2012 के अंतर्गत अभियुक्त राउतू सुरीन पिता पाकुल सुरीन अमराई पालूहसा थाना गोइलकेरा जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के विरुद्ध नाबालिक बच्ची को बहला फुसला कर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था।