मोहनलालगंज: झूठा रेप केस कराने पर महिला को सज़ा, कोर्ट ने कहा- कानून का दुरुपयोग बढ़ रहा है
लखनऊ में पूर्व प्रेमी पर झूठा रेप केस कराने का मामला भारी पड़ गया। कोर्ट ने आरोपी बनाए गए रिंकी को 3.5 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। सुनवाई में यह साबित हुआ कि महिला ने मोहनलालगंज कोतवाली में SC-ST एक्ट के तहत फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने टिप्पणी की कि झूठे केस तेजी से बढ़ रहे हैं और यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।