माननीय न्यायालय एडीजे-09/NDPS कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त आशाराम को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड तथा 8000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार, लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा।