सराड़ा: सराडा न्यायालय ने चेक बाउंस मामले मे अभियुक्त को 1 वर्ष का साधारण कारावास व 3,50,000 रुपये के प्रतिकर से किया दंडित
Sarada, Udaipur | Mar 20, 2024 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सराडा के पीठासीन अधिकारी विनय डाबी द्वारा धारा-138 एन.आई.एक्ट के तहत परिवादी देवीलाल पटेल द्वारा सन् 2018 में चेक के अनादरित होने पर शंकरलाल सेवक निवासी कन्तोडा के विरुद्ध 2,55,000 का परिवाद पेश किया था।जिसका निर्णय करते हुए अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करते हुए 1 वर्ष का साधारण कारावास व 3,50,000 से दंडित किया