बालोद के विशेष द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर ने शराब के नशे में स्कूल वैन चलाकर हादसा करने वाले ड्राइवर बेलौदी निवासी 25 वर्षीय केवल कुमार साहू को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 14,200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।