आगरा: आगरा में मुख्य आरक्षी/आरक्षी नहीं कर सकेंगे वाहनों का चालान, निरीक्षक या उपनिरीक्षक करेंगे प्रवर्तन चालान की कार्यवाही
Agra, Agra | Apr 30, 2024 आगरा में मुख्य आरक्षी/आरक्षी किसी भी प्रकार का कोई चालान नहीं कर सकेंगे, केवल यातायात का सुगम संचालन ही कर सकेंगे, वहीं सभी प्रकार के प्रवर्तन चालान की कार्रवाई यातायात निरीक्षक या उप निरीक्षक के द्वारा ही जाएगी, चालान की कार्यवाही करते समय यातायात निरीक्षक व उप निरीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार का समन शुल्क यानी नगद नहीं वसूला जाएगा।