खगड़िया जिले के पसराहा थाना में आर्म्स एक्ट के आरोप में दर्ज एक कांड के अभियुक्त को माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा दो वर्ष की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पसराहा थानाध्यक्ष ने बुधवार की शाम आठ बजे जानकारी देते हुए बताया कि कांड संख्या 45/2012 के अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिभुवन टोला निवासी सुभाष यादव को सजा सुना