चित्तौड़गढ़: डगला का खेड़ा के एक व्यक्ति को NI एक्ट कोर्ट ने दोषी मानते हुए साढे छह लाख रुपए प्रतिकर राशि और कारावास सुनाया
NI एक्ट मामलों की विशिष्ट न्यायाधीश अनुपमा भटनागर ने चेक अनादरण के प्रकरण में परिवादी को 6.50 लाख रुपए प्रतिकर पाने का हकदार माना और आरोपी को छह माह कारावास की सजा सुनाई। परिवादी गांधीनगर के सुरेशचन्द्र खटीक ने चेक अनादरण का एक परिवाद राधेश्याम सालवी पुत्र चम्पालाल सालवी डगला का खेड़ा के खिलाफ पेश किया था। सनी के बाद कोर्ट ने राधेश्याम को दोषी माना।