लोहरदगा: पीडीजे राजकमल मिश्रा की अदालत ने नाबालिग पीड़िता और उसकी बुआ से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
नाबालिक पीड़िता व उसकी बुआ से कथित योन शोषण करने का आरोपी भंडरा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी जीतू उरांव का पुत्र महावीर उरांव 25 वर्ष को मंगलवार शाम 4 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने दोषी मानते हुए 20 साल कारावास और ₹25 हजार का अर्थ दंड लगाने की सजा सुनाया है।