माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभि0गण वेदराम,संजीव,सुनील,महेश प्रत्येक को धारा 302 भादवि के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* दोषसिद्ध अभि0गण वेदराम,संजीव,सुनील,महेश प्रत्येक को धारा 323 भादवि के आरोप में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास।