माननीय न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मपाल सिंह को धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि के सजा से दण्डित किया गया तता 28000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।