रूधौली थाने पर वर्ष 2008 में दर्ज एक मुकदमें के मामले में ईसी कोर्ट बस्ती द्वारा 2 अभियुक्तों मस्तराम व महेश को दोष सिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास व 5-5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी सेल बस्ती व रुधौली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।