बरेली: बरेली में नाबालिक किशोरी को पहले फैसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
दस साल पहले 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी गांव मढ़ोली, फतेहगंज पश्चिमी निवासी दीपक, हरिओम और राजकुमार को कोर्ट ने दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट राम दयाल की कोर्ट ने प्रत्येक को आजीवन कारावास और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।