आज़मगढ़: अहरौला क्षेत्र में चोरी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, लगाया ₹5 हजार का जुर्माना
31 जुलाई 2021 को वादी मुकदमा शैलेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ ने थाना अहरौला पर शिकायत की थी कि कुछ अज्ञात चोरो ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के दौरान यूपीडा की साइट से 12 कुन्टल सरिया चोरी कर लिया है। थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 113/2021 धारा 379 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।