खानपुर कस्बे के न्यायालय परिसर में आज गुरुवार को दोपहर 2 बजे के लगभग सिविल न्यायाधीश ने चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के वकील दीपक कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चेक बाउंस मामले में आरोपी रामस्वरूप को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही पीड़ित मधुसूदन को चार लाख ₹50000 प्रतिकार अदा करने का आदेश दिया गया ।