परासिया चांदामेटा मार्ग पर सितंबर 2022 में सडक पर हमाल की हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परासिया एसडीओपी ने बुधवार रात आठ बजे जारी प्रेस नोट में बताया कि परासिया के तत्कालीन एसडीओपी अनिल कुमार शुक्ल ने इस प्रकरण की विवेचना की थी। न्यायालय सुधीर मिश्रा विशेष न्यायाधीश एससी एसटी (पी.ए.) एक्ट छिंदवाड़ा द्वारा निर्णय पारित किया।