*जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर उपयोग पर प्रतिबंध* *सूरजपुर/ कलेक्टर एस. जयवर्धन के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। विद्यार्थियों की शालेय परीक्षाएँ और महाविद्यालयीन पर