गौंची: जिले में भारी वाहनों का 18 अप्रैल तक सुबह 7:00 से 10:30 व शाम 5:00 से रात्रि 9:00 बजे तक प्रवेश व पार्किंग रहेगी वर्जित
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल तक पीक आवर्स के समय सुबह 7:00 से 10:30 व शाम 5:00 से रात्रि 9:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश व पार्किंग वर्जित रहेगी। इसमें एसेंशियल सेवाओं से संबंधित वाहनों जैसे फल, सब्जी, दूध, दवाई, फ्यूल इत्यादि ले जाने वाले वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।