नाबालिक से दुष्कर्म के एक आरोपी को झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोकर ने गुरुवार शाम 4:00 के आसपास फैसला सुनाते हुए 20 साल की सजा वह डेढ़ लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है मामला 22 फरवरी 2023 का है जिसमें एक नाबालिक को घर पर अकेली पाकर खुडिया गांव निवासी दीपक ने नाबालिक को पहले फुसलाकर गांव के जौहर में ले गया और वहां नाबालिक दुष्कर्म किया था